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UP News: दहेज के लिए की थी पत्नी की हत्या, बेटी की गवाही पर पति-देवर को उम्र कैद

बरेली में अपर जिला, एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) तबरेज अहमद ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति और देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपियों पर 20-20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले में मुख्य गवाह मृतका की बेटी के बयान से सजा हुई है. सास-ससुर को निर्दोष होने पर बरी कर दिया गया है.

बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली में अपर जिला, एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) तबरेज अहमद ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति और देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपियों पर 20-20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले में मुख्य गवाह मृतका की बेटी के बयान से सजा हुई है, लेकिन सास-ससुर को निर्दोष होने पर बरी कर दिया गया है.

सत्य प्रकाश ने अपनी पुत्री विनीता सक्सेना की शादी 1 जून 2015 को बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र के शांति विहार कॉलोनी निवासी विपिन सक्सेना के साथ की थी. शादी के कुछ दिन बाद ही आरोपी पति और उसके परिजनों ने दहेज में दो लाख रूपये की मांग की. इसके साथ ही रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी. यह राशि न देने पर आरोपी विपिन सक्सेना पर पत्नी के साथ मारपीट का आरोप है. इसके बाद पत्नी को मायके भेज दिया. कुछ समय बाद आरोपी के माता-पिता विनीता सक्सेना को ससुराल से घर ले आए.

यह मामला शांत हो गया, मगर 16 अगस्त 2021 को करीब 9:15 बजे आरोपी के पड़ोसियों ने सत्यप्रकाश के मोबाइल फोन पर विनीत सक्सेना का शव खून से लथपथ पड़े होने की सूचना दी. इसके बाद बेटी के घर पहुंचे.मृतका के पिता सत्य प्रकाश सक्सेना ने आरोपी पति विपिन सक्सेना, देवर आकाश सक्सेना आदि के खिलाफ अपराध संख्या 379/2021 के तहत धारा 498, 304 बी, 302/34 भारतीय दंड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिशोध अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई.

यह मुकदमा एडीजे प्रथम हरेंद्र बहादुर सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई. उनके ट्रांसफर होने के बाद एडीजे तबरेज अहमद के न्यायालय में सुनवाई हुई. उन्होंने मृतका के पिता सत्य प्रकाश सक्सेना, बेटी कोमल एचएम राजेंद्र सिंह,पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर शोएब खान, विवेचना करने वाले सीओ आशीष प्रताप सिंह, उप निरीक्षक वीर सिंह समेत सभी गवाहों को गंभीरता से सुना.इसके बाद शुक्रवार को आरोपी पति, और देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. इसमें आरोपी आकाश सक्सेना और विपिन सक्सेना को धारा 498 ए में दोनों को तीन-तीन वर्ष की साश्रम कारावास और 5-5 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है.

इसके अलावा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोनों को एक-एक वर्ष साश्रम कारावास, 2-2 हजार रूपये का अर्थदंड डाला गया.धारा 3/4 के तहत प्रत्येक अपराधी को आजीवन साश्रम कारावास, एवं 20- 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है.अर्थ दंड की राशि न देने की स्थिति में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. यह राशि मृतका की पुत्री को दी जाएगी.

मृतका के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी पति विपिन सेक्सना के मोहल्ले की एक युवती से अवैध संबंध थे.जिसके चलते वह मारपीट करता था, और दहेज के नाम पर हत्या को अंजाम दिया.मृतका की मेडिकल रिपोर्ट में आंख, माथे, कान आदि के आसपास काफी चोट होने की बात सामने आई थी.

विनीत सक्सेना ने शादी के करीब 1 वर्ष बाद बेटी को जन्म दिया था. उनकी बेटी कोमल ने अपनी मां के पक्ष में गवाही दी.कोमल ने बताया था कि वह अपनी मौसी सरिता के साथ रहती है.वह जब केजी में अनार पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, तब अपने पापा विपिन,चाचा आकाश, बाबा पप्पू, और दादी के साथ बरेली घर में रहती थी. उसकी मम्मी को उसके पापा, चाचा, दादी और बाबा बेल्टों से मरते थे.क्योंकि,मेरी मम्मी पसंद नहीं थी.उसकी मम्मी होली पर नानी के घर जाने वाली थी. उससे पहले ही चाचा दादी को पहुंचा कर वापस आए,और मम्मी को मारा.उस समय मैं घर में थी, इसके साथ ही घर में पापा, और बाबा भी मौजूद थे.उसकी मम्मी को इन लोगों ने भटनी (सिल के पत्थर) से मारा.बच्ची ने कमरे में बंद करने का आरोप लगाया.सुबह होने पर दादा- दादी ने दरवाजा खोला, तो मम्मी बोल नहीं रही थी. मेरे नाना, और नानी आए थे. उसने सब लोगों को मम्मी के साथ मारपीट की बात बताई थी. पुलिस आई, और मम्मी के मरने के बारे में पूछा,तथा वीडियो भी बनाई थी.

रिपोर्ट: मुहम्मद साजिद, बरेली

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