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बरेली: महिला का हत्यारा जेल में लेगा अंतिम सांस, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला

बरेली के स्थानीय अदालत ने एक महिला की हत्या में दोषी युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई. साथ ही 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, नाबालिक का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दी.

By Prabhat Khabar News Desk | August 23, 2023 9:13 AM
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Bareilly : शहर के सीबीगंज थाना क्षेत्र निवासी एक महिला की हत्या में दोषी युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. महिला का हत्यारा अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा.

दरअसल, सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला का शव 3 अक्टूबर, 2017 को खेत में मिला था. इस मामले में 3 अक्टूबर को सीबीगंज थाने में धारा 302, 201, 404, 34 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. विवेचना में सरनिया गांव निवासी रिंकू कश्यप समेत 2 युवकों का नाम सामने आया. एडीजीसी हरेंद्र पाल सिंह राठौर, विवेचक इंस्पेक्टर शोएब मियां और महिला आरक्षी कीर्ति कश्यप की मजबूत पैरवी के बाद एक बालचारी आरोपी के मामला किशोर न्यायालय में ट्रांसफर हो गया.

मगर, मुख्य आरोपी रिंकू को अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष ने महिला की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 27 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मृतक महिला के पति का कहना था कि उसकी पत्नी शहर में मजदूरी करती थी. वह रोज की तरह घर से 2 अक्टूबर को भी गई. मगर वापस नहीं लौटी. महिला का शव एक खेत में अर्धनग्न हालत में पड़ा था. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया था. पुलिस ने विवेचना में आरोपी रिंकू और एक अन्य का नाम शामिल किया था. इसमें एडीजीसी ने 10 गवाह पेश किए थे.

अपहरण के आरोपियों की जमानत खारिज

वहीं, बरेली देहात के मीरगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 21 मार्च, 2022 को अपनी 15 वर्षीय पुत्री के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें शिव कुमार को आरोपी बनाया गया था. इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ अपहरण और पास्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

इस मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट हरि प्रकाश गुप्ता की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी. मगर, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने नाबालिक का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दी है. इससे पहले 20 अप्रैल 2022 को भी कोर्ट ने आरोपी के प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था.

इसके अलावा अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट और उसकी पत्नी के अपहरण करने के आरोपी की जमानत अर्जी भी विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अंगद प्रसाद की अदालत ने खारिज कर दी. बरेली देहात के भोजीपुरा थाना क्षेत्र निवासी गुरबचन सिंह ने इस मामले में 30 जून 2019 को गांव के ही अमर सिंह, अरविंद, महिपाल, रणवीर सिंह और संजय समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें हथियारों से लैश दबंगों के घर पर हमला कर और जाति सूचक गालियां देकर पिटाई करने का आरोप था. इसके साथ ही पत्नी सोनम का अपहरण कर लेने की भी बात कही गई थी.

रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद, बरेली

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