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UP Chunav 2022: मतदान के समय मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है तो घबराएं नहीं, इन दस्तावेजों को ले जाएं साथ

UP Chunav 2022: मतदान के समय मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए 12 प्रकार के वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. प्रवासी निर्वाचकों को उनके केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जायेगा.

UP Chunav 2022: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा. मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की गयी है.

वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के रूप में इन दस्तावेजों का होगा इस्तेमाल

  • आधार कार्ड

  • मनरेगा जॉब कार्ड

  • बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक

  • श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

  • ड्राइविंग लाइसेंस

  • पैन कार्ड

  • एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड

  • भारतीय पासपोर्ट

  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

  • केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र

  • सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र या

  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.

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अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि एपिक के सम्बन्ध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिये. बशर्ते निर्वाचक की पहचान EPIC से सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने कहा कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे. बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो. फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा.

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा.

Posted By: Achyut Kumar

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