Bareilly News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 23 फरवरी (बुधवार) को सुबह 7 बजे से विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुरू हो जाएगा. निर्वाचन आयोग ने अधिक से अधिक मतदाताओं से मतदान कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. पीलीभीत में 65 फीसद से अधिक कभी मतदान नहीं हुआ, लेकिन इस बार आयोग ने अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए कमर कस ली है. ऐसे में मतदाताओं के लिए ये जनना जरूरी हो जाता है कि बिना वोटर आईडी कार्ड के मतदान कैसे किया जा सकता है…
दरअसल, पीलीभीत के 14.46 लाख वोटर्स मतदान का प्रयोग करने से छूट जाते हैं. अधिकांश मतदाता इसलिए मतदान नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है. मगर ऐसा नहीं है. निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड ना होने पर भी मतदान के विकल्प दिए हैं. इन विकल्प के सहारे अपना वोट डाल सकते हैं.
दरअसल, मतदान के समय मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होता है, लेकिन अगर यह भी नहीं है तो उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वैकल्पिक फोटो पहचान में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड के जरिए भी मतदान कर सकते हैं.
इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एवं सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र भी मतदान के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं. इनसे भी मतदान कर सकते हैं.
रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद