8.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

प्रयागराज में भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई 25 करोड़ की जमीन, अवैध मकानों पर भी चलेगा बुलडोजर

प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत करीबियों की अवैध रूप से कब्जा की गई करीब 250 बीघे से अधिक जमीन पर बीते सप्ताह PDA द्वारा कार्रवाई के बाद अब अन्य इलाकों में भी कारवाई शुरू हो गई है.

Prayagraj News: योगी 2.0 सरकार के सत्ता में वापसी के बाद एक बार फिर से प्रदेश समेत संगम नगरी में बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया है. बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत करीबियों द्वारा प्रयागराज शहर पश्चिमी विधानसभा में अवैध रूप से कब्जा की गई करीब 250 बीघे से अधिक जमीन पर बीते सप्ताह PDA द्वारा कार्रवाई के बाद अब अन्य इलाकों में भी कारवाई शुरू हो गई है.

अवैध प्लाटिंग पर होगी कार्रवाई

दरअसल, जिलाधिकारी संजय खत्री के आदेश के बाद पीडीए प्रयागराज ने गयासुद्दीन इलाके से नजूल और बंजर जमीनों पर माफियाओं द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग पर कारवाई की गई.

जमीन का बड़ा हिस्सा बेच दिया प्लाटिंग में

बीते दिनों जिलाधिकारी संजय खत्री से रमेश चंद्र शुक्ला और अन्य ने लिखित रूप से शिकायत की थी. जिसमें कहा गया कि, धूमंगाज स्थित आरटीओ कार्यालय के पीछे गयासुद्दीन इलाके में भू- माफियाओं ने करीब 25 बीघे सरकारी बंजर भूमि पर कूटरचना कर फर्जी कागज तैयार कर कब्जा किया है. इसके साथ ही जमीन का बड़ा हिस्सा प्लाटिंग कर बेच दिया है.

अवैध जमीन पर चला बुलडोजर

जमीन की वर्तमान कीमत करीब 25 करोड़ बताई जा रही है. एसडीएम सदर सौरभ भट्ट, राजस्व कर्मी ऋतुकेश, अंशुमान सिंह, पीडीए के अधिकारी व पुलिस फोर्स की मौजूदगी में उक्त जमीन पर बुल्डोजर चलवा कर मुक्त करा लिया गया.

बंजर जमीन पर अवैध रूप से बने घर

माफियाओं द्वारा कब्जा की गई जमीन पर कारवाई के बाद अब पीडीए ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा जिन्होंने उक्त जमीन पर अवैध रूप से प्लॉट खरीद कर मकान बनाया है. चिन्हांकन के बाद ऐसे भवनों पर भी नोटिस देने के बाद कारवाई की जाएगी. इस संबंध में राजस्व विभाग व एसडीएम द्वारा जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है.

रिपोर्ट- एसके इलाहाबादी

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें