22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Aligarh News: फटे तिरंगे के फहरने का अलीगढ़ डीएम ने लिया संज्ञान, सम्मान के साथ उतरवाया फटा तिरंगा

फटे हुए तिरंगे के फहरने की खबर के बारे में अलीगढ़ के सहायक सूचना निदेशक संदीप कुमार ने डीएम इंद्र विक्रम सिंह को बताया. तिरंगे के इस हाल पर डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने दुख व्यक्त किया और नगर निगम को तुरंत निर्देश दिया कि तिरंगे को ससम्मान पेड़ से उतारा जाए.

Aligarh News: अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट से लगभग 100 कदम की पर सड़क किनारे पेड़ पर एक तिरंगा आधा फटा हुआ फहर रहा था. प्रभात खबर ने कल तिरंगे की इस हालत को खबर में दिखाया था. अलीगढ़ के डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए नगर निगम को तिरंगा ससम्मान उतारने के निर्देश दिए. फटे हुए तिरंगे को सम्मान उतार लिया गया.

अलीगढ़ कलेक्ट्रेट से 100 कदम दूर था तिरंगा

अलीगढ़ की कलेक्ट्री से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जाने वाली रोड, जिसे ठंडी सड़क कहते हैं, कि दोनों तरफ बड़े-बड़े पेड़ हैं. आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इन पेड़ों पर तिरंगे लगाए गए थे, उन्हीं में से एक फटा हुआ तिरंगा पेड़ पर फहर रहा था. प्रभात खबर ने फटे हुए तिरंगे को फहरते हुए खबर डिस्प्ले की थी.

Also Read: Exclusive: अलीगढ़ कलेक्ट्रेट से 100 कदम दूर लहरा रहा फटा हुआ तिरंगा, 3 साल की जेल और जुर्माने की है सजा
डीएम ने तुरंत उतरवाया फटा तिरंगा

फटे हुए तिरंगे के फहरने की खबर के बारे में अलीगढ़ के सहायक सूचना निदेशक संदीप कुमार ने डीएम इंद्र विक्रम सिंह को बताया. तिरंगे के इस हाल पर डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने दुख व्यक्त किया और नगर निगम को तुरंत निर्देश दिया कि तिरंगे को ससम्मान पेड़ से उतारा जाए. नगर निगम ने निर्देश का पालन करते हुए तुरंत पेड़ से फटे हुए तिरंगे को ससम्मान उतरवाया. डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने नगर निगम को निर्देश दिए कि जो तिरंगे सही हालत में नहीं लगे हुए हैं, उन्हें सम्मान उतारा जाए.

कारावास और जुर्माना

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1987, 2003 में संशोधित के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधान का अपमान कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा.

रिपोर्ट : चमन शर्मा

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें