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UP: सपा नेता आजम खान की जमानत पर फैसला आज, वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़े मामले में HC सुनाएगा फैसला

Uttar Prdaesh News: हाईकोर्ट ने आजम खान के ऊपर लगे शत्रु संपत्ति के मामले में 5 मई को सुनवाई की, लेकिन जमानत नहीं मिल सकी, क्योंकि कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. लेकिन इस मामले में जमानत मिल भी जाती है, तब भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे.

Uttar Prdaesh News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट दोपहर 4 बजे के आसपास आजम खान की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाएगी. आजम खान पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने का आरोप है. आजम खान के खिलाफ अगस्त 2019 में शत्रु संपत्ति से जुड़े इस मामले में रामपुर के अजीम नगर थाने में केस दर्ज हुआ था.

वहीं अगर इस मामले में आजम खान को जमानत मिल जाती है तो भी रामपुर में दर्ज एक मामले की वजह से जेल से बाहर आने में मुश्किल हो सकती है.रामपुर में आजम खान को वर्ष 2020 के एक मुकदमे में आरोपी बनाते हुए उन पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. दरअसल, जमानत का इंतजार कर रहे आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आजम खान पर मामला दर्ज किया गया है. सपा नेता को ऊपर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंद का सर्टिफिकेट फर्जी बनवा कर मान्यता प्राप्त की थी.

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रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई 19 मई को रामपुर कोर्ट में होनी है. इससे पहले हाईकोर्ट ने आजम खान के ऊपर लगे शत्रु संपत्ति के मामले में 5 मई को सुनवाई की, लेकिन जमानत नहीं मिल सकी, क्योंकि कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कोर्ट आज मामले में अपना फैसला सुनाएगी. 5 मई को सुनवाई के दौरान आजम खान के वकीलों ने करीब तीन घंटे तक उनका पक्ष रखा. वहीं दूसरी ओर सरकारी वकील ने अर्जी का विरोध किया. दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी की बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया, लेकिन इस मामले में जमानत मिल भी जाती है, तब भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे.

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