उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले से जहां सूबे की योगी सरकार को राहत मिली है तो वहीं अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से भर्ती के लिए तय किए गए मानकों पर हो मुहर लगाई है. अब यूपी सरकार 60/65 के कटऑफ पर ही भर्ती करेगी. इतना ही नहीं कोर्ट ने सरकार को तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले का प्रदेश के कुल 4 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार था.
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दो साल पहले सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली थी. पिछले साल भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन कटऑफ को लेकर विवाद हो गया था. कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दे दिया है. जानकारी के मुताबिक, इससे पहले एकल बेंच ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% कट ऑफ तय करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी.
राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अदालत ने इस साल 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. आपको बता दें कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी. छह जनवरी 2019 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. इनमें 4,10,440 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी और 21 हजार 26 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी.