Praygaraj News: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 5 करोड़ की रंगदारी और जान से मारने की धमकी के मामले में अली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शुक्ल ने मामले की सुनावाई के दौरान दिया है.
दरअसल, अतीक अहमद के बेटे अली अहमद और उसके साथियों ने जीशान नाम के व्यक्ति से पांच करोड़ की रंगदारी मांगी थी. मना करने पर सभी आरोपियों ने जीशान के साथ मार-पीट कर दी, और पिस्टल से फायर करते हुए मौके से फरार हो गए. इस मामले में जिशान ने करेली थाने में केस दर्ज कराया था.
मामले में अली के वकील ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि, ‘वह शहर के प्रतिष्ठित स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास है. आगे बताया कि मौजूदा समय में वह लॉ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है. उसके पिता सांसद और चाचा विधायक रहे हैं. अली के वकील ने आगे कहा कि विपक्षी दल से जुड़े होने के कारण वादी के खिलाफ साजिशन मुकदमा दर्ज कराया गया है.
बता दें कि घटना के बाद से ही अली फरार है. पुलिस द्वारा अली की गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी किया गया है. इसके साथ ही करेली पुलिस का कहना है कि, यदि आरोपी समय पर अपनी गिरफ्तारी नहीं देता है, तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि इस संबंध में पुलिस ने घटना के दिन ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर नैनी जेल भेज दिया था.
रिपोर्ट- एसके इलाहाबादी