UP Nagar Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि, ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा. हाई कोर्ट ने सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है. ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अब जनरल मानी जाएंगी. अब सरकार को निर्णय लेना है कि आरक्षण के साथ चुनाव में जाना है या बिना आरक्षण के चुनाव कराना है.
कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि, निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा. कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल, सिर्फ एससी (SC) और एससटी (ST) को ही आरक्षण मिलेगा. ऐसे में अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करना है या नहीं. चुनाव आयोग किसी भी वक्त चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि, अगर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करना है तो, सरकार एक अलग से आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट कराए. बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा. ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि, सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या फैसला लेती है.
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दरअसल, यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए 7 दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई थी. इसके बाद कोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर कई याचिका दायर की गईं थी. कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर 12 दिसंबर को रोक लगा दी थी. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ओबीसी आरक्षण को लेकर कई दिनों तक लगातार सुनवाई चली. इसके लखनऊ बेंच ओबीसी आरक्षण को लेकर कई दिनों तक लगातार सुनवाई चली. ऐसे में मंगलवार यानी आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सूत्रों की मानें तो सरकार एक अलग आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट करा सकती है.