Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली के किला थाना क्षेत्र निवासी सफाई कर्मचारी राजीव उर्फ राजू की 22 अप्रैल 2016 को सिविल लाइंस स्थित शहनाई बरात घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के पांच आरोपियों को गुरुवार को एडीजी 2 श्रीकृष्ण चंद्र ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50- 50 हजार रुपए का जुर्माना डाला है. सफाईकर्मी के हत्याकांड में शामिल एक अभियुक्त की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकीं है. इसलिए कार्रवाई से हटा दिया गया था.
शहर के किला थाना क्षेत्र निवासी नगर निगम के सफाई कर्मी राजीव उर्फ राजू की 22 अप्रैल 2016 को सिविल लाइंस स्थित शहनाई बारात घर में आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना को एक शादी समारोह के दौरान आरोपियों ने अंजाम दिया था. इसकी रिपोर्ट मृतक के भाई राजकिरन ने लिखाई.इस घटना के पीछे नगर निगम की नौकरी का विवाद बताया गया था. मृतक के भाई ने संजीव, रंजीत, हरीओम, मनोज कपिल व अंशु आर्य को नामजद किया था.
इस मामले में कुल 12 गवाह पेश किए गए. एडीजे श्रीकृष्ण चंद्र ने मामले में सभी आरोपियों को तीन दिन पूर्व दोषी मानकर फैसला सुरक्षित रख लिया था. गुरुवार को एडीजे – 2 श्रीकृष्ण चंद्र ने गुरुवार को सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही 50- 50 हजार रूपये का जुर्माना डाला है. इसमें एक आरोपी कपिल की मुकदमे की कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो गई थी. इसलिए कार्यवाही को दबा दिया गया.
नगर निगम में नौकरी का था विवाद मृतक के भाई ने बताया नगर निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में राजीव पूर्व राजू की नौकरी लग गई थी.इसी का आरोपी विरोध करते थे. इसी बात को लेकर संजीव आदि ने मृतक के भाई राज किरन को पीटा था.इसका भी मुकदमा कोतवाली में 10 सितंबर 2014 को दर्ज कराया गया. इसी बात से आरोपी रंजिश मानने लगे. उन्होंने एक शादी समारोह के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपियों में से एक आरोपी बीमार होने के चलते स्ट्रेचर पर आया था.
रिपोर्ट : मुहम्मद साजिद