22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Rampur: पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट, गैरहाजिर रहने पर कोर्ट का कड़ा रुख, दिया ये आदेश

जयाप्रदा लोकसभा चुनाव- 2019 में रामपुर संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी थीं. इनके खिलाफ स्वार और केमरी थाने में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए गए थे. उन पर आरोप है कि स्वार थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया. इसका वीडियो वायरल हुआ था.

Lucknow: प्रदेश के रामपुर जनपद में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों की सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने पूर्व सांसद और भाजपा नेता जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि पूर्व सांसद को कोर्ट में पेश किया जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी, 2023 को होगी.

स्वार थाने में दर्ज हुआ था मामला

जयाप्रदा लोकसभा चुनाव- 2019 में रामपुर संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी थीं. इनके खिलाफ स्वार और केमरी थाने में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए गए थे. उन पर आरोप है कि स्वार थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में उन्होंने 19 अप्रैल, 2019 को एक सड़क का उद्घाटन किया. इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर फलाइंग स्कवॉड मजिस्ट्रेट-34 स्वार डॉ. नीरज कुमार पराशरी ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था.

केमरी में वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी ने दर्ज कराई थी एफआईआर

दूसरा मामला केमरी में दर्ज हुआ था. इसमें आरोप है कि 18 अप्रैल, 2019 को केमरी के गांव पिपलिया मिश्र में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी कुलदीप भटनागर ने मुकदमा दर्ज कराया था. दोनों मामलों की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी.

Also Read: PM मोदी से मिले रामुपर के MLA आकाश सक्सेना, रजा लाइब्रेरी को दिलाई जाएगी वैश्विक पहचान, केंद्र करेगा मदद
कोर्ट में दोनों मामलों की चल रही है सुनवाई

इन दोनों मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमपीएल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है0 मुकदमों की सुनवाई के दौरान लगातार गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने 15 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भी हाजिर न होने पर कोर्ट ने अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट करने के आदेश दिए हैं. साथ ही एसपी को पत्र भेजकर कोर्ट ने कहा है कि पूर्व सांसद को पुलिस न्यायालय में पेश करे. इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी, 2023 को होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें