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आजम खान की पत्‍नी और बेटे खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी, 2 बर्थ सर्टिफिकेट रखने केस में MP-MLA कोर्ट का आदेश

आजम खान की पत्नी तजीन फाति‍मा और अब्दुल्ला आजम ने गैरहाजिरी का माफीनामा दाखिल किया था. इसको कोर्ट ने निरस्त कर दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी.

Lucknow News: एमपी एमएलए कोर्ट (एसीजीएम फर्स्ट) रामपुर ने बुधवार को सपा नेता आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले की सुनवाई हुई थी.

…तो पुलिस कर लेगी ग‍िरफ्तार

इस मामले में आजम खान की पत्नी तजीन फाति‍मा और अब्दुल्ला आजम ने गैरहाजिरी का माफीनामा दाखिल किया था. इसको कोर्ट ने निरस्त कर दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी. इस दिन अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा. यद‍ि ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.

मामले की अगली सुनवाई 16 मई को

इस संबंध में सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट में क्राइम नंबर 4/19 जो दो जन्म प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई की गई. इस पत्रावली में गवाह मनोज पाठक जी प्रोक्यूएशन की ओर से उपस्थित थे. उनसे बचाव पक्ष को जिरह करनी थी. बचाव पक्ष ने अभियुक्त तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की ओर से हाजिरी में न आ पाने संबंधी प्रार्थना पत्र को पेश किया. इसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए दोनों की गैर जमाती वारंट (NBW) जारी कर दिए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी.

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