Lucknow: उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की लोकसभा, खतौली व रामपुर की विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान होगा. इस उप चुनाव में 24.43 लाख मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 13.14 लाख पुरुष, 11.29 लाख महिला व 132 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं. इससे पहले प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा, रामपुर व खतौली विधानसभा सीट में उपचुनाव को लेकर प्रचार का सिलसिला शनिवार को थम गया था.
मैनपुरी में सदर तहसील के वेयर हाउस से ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में कृषि मंडी ले जा गया. बंद कंटेनर वाहनों में रखीं ईवीएम को संगीनों के साये में ले जाया गया. मंडी में विधानसभा वार बनाए गए स्ट्रांग रूम में इनको रखा गया है. यहां सीसीटीवी कैमरे लगाये गए हैं. मंडी में ईवीएम पहुंचाने के बाद रविवार को यहीं से मतदान कराने के लिए पार्टियों रवाना हुईं. मतदान कार्मिक सुबह आठ बजे मंडी आना शुरू हो गए. मतदान पार्टियों की सुविधा के लिए वाहनों को भी विधानसभावार खड़ा करवाया गया, जिससे पार्टी आसानी से वाहन को तलाश सके.
खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को नवीन मंडी स्थल से पोलिंग पार्टियां रवाना हुईं. यहां विधानसभा के 170 मतदान केंद्रों के 369 बूथों पर तीन लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
प्रशासन ने विधानसभा को नौ जोन और 37 सेक्टर में बांटा है. पुलिसकर्मियों और मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है. उप चुनाव में करीब ढाई हजार पुलिस बल तैनात रहेगा. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील गांवों पर पुलिस-प्रशासन की विशेष निगाह है. खतौली के उप चुनाव में 3,12,446 मतदाता मतदान करेंगे. इनमें पुरुष मतदाता 1,67,070 और महिला मतदाता 1,45,348 हैं अन्य वोटर 19 हैं.
रामपुर में रविवार को मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां रवाना हुईं. विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 454 बूथ स्थित है, जिसके सापेक्ष 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 06 जोनल मजिस्ट्रेटों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान लगातार भ्रमणशील रहकर मतदान कार्य को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे. इसके साथ ही 52 माइक्रो ऑब्जर्वर और 17 स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है. 454 बूथों के सापेक्ष 409 बूथों पर वेबकास्टिंग के प्रबंध कराए गए हैं. साथ ही शेष 45 बूथों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है.
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र भी मान्य होंगे. इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट व फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज शामिल हैं.
इसके साथ ही केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड भी शामिल हैं।