Shrikant Tyagi Case: ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता, गाली गलौज, धोखाधड़ी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को जिला न्यायालय ने खारिज कर दी. इसके चलते त्यागी को जेल में ही रहना होगा. न्यायालय ने श्रीकांत त्यागी को शरण देने और आर्थिक मदद करने के आरोपी नकुल त्यागी और संजय की जमानत मंजूर कर ली है. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट से IPC-354 (छेड़छाड़) के मामले में त्यागी की जमानत अर्जी खारिज हुई है. श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को जिला सत्र की निचली अदालत ने खारिज किया है. अब सेशन कोर्ट में डाली गई जमानत याचिका पर 26 अगस्त को सुनवाई होगी.
वहीं त्यागी के साथ पकड़े गए 6 लोगों को जमानत मिल गई है. वहीं सूरजपुर कोर्ट ने मंगलवार को त्यागी के समर्थन में पीड़ित महिला के साथ बदसलूकी और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार 6 लोगों को जमानत दे दी है. आरोपी त्यागी के वकील सुशील भाटी का कहना है कि सभी के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किए थे, लेकिन वह उचित नहीं थे. जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.
वहीं त्यागी ने जिस महिला से अभद्रता की थी, उसने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर अपील की है कि सभी त्यागी गलत नहीं होते और सभी अग्रवाल सही नहीं होते. पीड़ित महिला ने वीडियो जारी कर कहा है कि आपने गलत किया था और आपको उसकी सजा मिल रही है. आपके परिवार को भी भुगतना पड़ रहा है. लेकिन मैं लोगों से अपील करना चाहूंगी कि इस मुद्दे को राजनीतिक ना बनाएं. सभी त्यागी खराब नहीं होते और सभी अग्रवाल अच्छे नहीं होते. ऐसा भी नहीं है कि सारे भाजपा वाले खराब हैं.