Prayagraj News: कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंगेस्टर के मामले में राहत मिली है. दरअसल, हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चित्रकूट की जेल में बंद सपा विधायक की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है. जिससे उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई.
गौरतलब है कि सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों के खिलाफ 21 फरवरी साल 2021 को गैंगस्टर के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था. जहां विधानसभा चुनाव से पहले 15 जनवरी 2022 को नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया था. जिसके बाद उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट कैराना में पेश किया गया था. जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया था. इसके बाद नाहिद के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया. इस बीच 28 सितंबर 2022 को उन्हें मुजफ्फरनगर जेल से निकालकर चित्रकूट जेल में शिफ्ट किया गया.
दो माह से विधायक नाहिद हसन चित्रकूट की जेल बंद था. बुधवार को नाहिद हसन की गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. जहां न्यायमूर्ति ने सपा विधायक को जमानत दी. इस बीच नाहिद के समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई.