Uttar Pradesh News: यूपी की योगी सरकार 13 विभागों (13 Department) के 48 कानूनों (48 Laws) को खत्म करने जा रही है. ये कानून कई साल पुराने हैं. इन कानूनों को 31 जुलाई तक खत्म किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि इस पर अधिकारियों की भी सहमति बन चुकी है. अब कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इन्हें खत्म करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं.
बता दें, केंद्र सरकार ने ऐसे कानूनों को खत्म करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए हैं जिनकी उपयोगिता आज के समय में खत्म हो चुकी. इस निर्देश के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने 48 कानूनों को समाप्त करने का फैसला किया है. इनमें सबसे अधिक 18 कानून बिजली विभाग के हैं जबकि 7 कानून वन विभाग के, 4 कानून खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के और 3-3 कानून आबकारी और पंचायती राज विभाग के शामिल हैं. वहीं गृह, आवास, राजस्व, हथकरघा, उच्च शिक्षा और वस्त्र उद्योग के 2-2 कानून जबकि परिवहन, मत्स्य, सिंचाई-जल संसाधन विभाग के 1-1 कानूनों को भी खत्म किया जाएगा.
जो नियम खत्म होंगे, उनमें उत्तर प्रदेश बिजली नियंत्रण की अस्थायी शक्तियां, उत्तर प्रदेश बिजली (वितरण का विनियमन और खपत) अध्यादेश 1972 और उत्तर प्रदेश अफीम धूम्रपान अधिनियम 1934 शामिल हैं.
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बताया जा रहा है कि जिन 48 कानूनों को समाप्त किया जाएगा, उनमें से कई 100 साल पुराने हैं. प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इन पुराने कानूनों को खत्म किए जाने की तैयारी शुरू कर दी है. औद्योगिक विभाग के नेतृत्व में इन कानूनों की समाप्ति को लेकर परीक्षण भी किया गया है. मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से नए कानून बनाए जा चुके हैं या फिर काम का बंटवारा कर दूसरे विभाग को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है.