UP News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दो पक्षों को आपस में तालाब के पानी के लिए झगड़ा करना काफी महंगा साबित हुआ है. पहली बार विवाद के मामले में मुचलका पाबंद होने के बाद भी फिर से झगड़ा करने को लेकर पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है. मामले में 17 लोगों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया गया है. इनके खिलाफ 122बी के तहत ये कार्रवाई की गई, जिसमें जमानत जब्तीकरण के तहत इन लोगों को 17 लाख रुपए देने पड़ेंगे. अब ये लोग विवाद के बाद पछता रहे हैं.
पुलिस ने बकायदा गांव में ढोल बजवाकर मुनादी कराई है. खास बात है जनपद में ऐसा पहली बार हुआ है. रकम जमा नहीं करने पर इन लोगों की चल अचल संपत्ति भी कुर्क की जाएगी. ये प्रकरण बिजनौर के पिट्टा औंढा गांव का है, जहां एक बार हुए विवाद के बाद पुलिस और प्रशासन ने सभी आरोपियों से बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवाये थे. इसमें उन्होंने भविष्य में विवाद नहीं करने की बात कही थी. लेकिन, फिर बवाल करके उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की.
इस पर इनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया. सभी 17 नामजद लोगों को 15 दिनों के भीतर एक-एक लाख की रकम भरने का निर्देश दिया गया है. दरअसल इस साल मार्च में गांव में तालाब के पानी के इस्तेमाल को लेकर हुए विवाद के बाद दो समूह आमने-सामने आ गए थे. मामले में 17 लोग नामजद किए गए. इसके बाद सभी लोगों का सीआरपीसी की धारा के तहत चालान करते हुए एक-एक लाख रुपये का बेल बॉन्ड भी भरवाया गया. लेकिन, दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर 24 अप्रैल को विवाद हो गया. इसमें पथराव और फायरिंग की गई.
इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट तैयार करते हुए उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए एसडीएम रितु चौधरी को रिपोर्ट भेजी. एसडीएम चांदपुर रितू चौधरी ने बताया कि मुचलका पाबंद होने के बाद भी झगड़ा किए जाने के चलते जमानत जब्तीकरण के आदेश दिए गए हैं. अगर जमानत राशि जमा नहीं करते हैं, तो कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी.
पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने कहा कि मुचलका पाबंद की कार्रवाई को लोग मजाक समझते हैं. लेकिन, इस बार हीमपुर दीपा क्षेत्र के गांव में 17 लोगों के खिलाफ धारा 122 बी के तहत कार्रवाई कराई गई है, जिनसे 17 लाख रुपए वसूला जाएगा. गांव में इसके लिए मुनादी भी करा दी गई है.