Varanasi News: कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे पर शिवपुर में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है. उनके खिलाफ शिवपुर थाने में आईपीसी 1860 की धारा 171-एच और 171-आई के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है.
गौरतलब है कि बीते 27 जनवरी को एसएसटी टीम ने शिवपुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष की गाड़ी से 2000 से ज्यादा चुनावी पंपलेट मिला था. इस पंपलेट में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो लगी हुई थी. पंपलेट पर मुद्रक का नाम नहीं प्रकाशित किया गया था, ऐसे में ये आदर्श आचार संहिता की धारा-127(क) के उल्लंघन की परिधि में आता है.
कांग्रेस महानगर अध्यक्ष को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन्हें जवाब देने के लिए 48 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था. महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे को दिए गए नोटिस का सही जवाब न देने और स्पष्टीकरण के साथ साक्ष्य न देने पर आज शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है.
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आपको बता दें कि कांग्रेस महानगर अध्यक्ष को रिटर्निंग ऑफिसर उत्तरी/अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) की ओर से नोटिस जारी कर उक्त कृत्य के संबंध में 48 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे. नोटिस के जवाब में राघवेंद्र चौबे ने जवाब में बताया कि गाड़ी में से बरामद पंपलेट चुनाव की तिथि घोषित होने के 2 माह पूर्व का ही छपा है.
वहीं उक्त पंपलेट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से छपवाया गया था, जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भेजा गया. जिसका लेखा-जोखा यूपी कांग्रेस कमेटी चुनाव आयोग के पास होगा. राघवेंद्र चौबे ने अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया. जिसके ऊपर पंपलेट के मुद्रण की तिथि और मुद्रण से संबंधित व्यय की पुष्टि की जा सके. राघवेंद्र चौबे का कहना कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ हैं. उक्त पम्पलेट केवल गाड़ी में रखा हुआ था, जिसका जनता में वितरण नहीं हो रहा था.
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रिपोर्ट- विपिन सिंह, वाराणसी