Varanasi News: ओमिक्रॉन के खतरे के बीच प्रदेश सरकार की नाइट कोरोना कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे की गाइडलाइंस देखते हुए कमिश्नरेट और ग्रामीण पुलिस ने नए वर्ष को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. वाराणसी पुलिस ने कहा है किसी भी दशा में रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी. रात 10 बजे के बाद सड़क पर घूमते पकड़े गए तो जुर्माना लगेगा.
शहर के होटल, क्लब, रेस्टोरेंट में नए साल का जश्न रात 10 बजे के बाद नहीं होगा. आवासीय परिसर, अपार्टमेंट में भी रात 10 बजे के बाद डीजे या पार्टी नहीं होगी. इसके लिए सख्त आदेश जारी किया गया है. वाराणसी कमिश्नर ने थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि वो अपने थाना क्षेत्र में रात 10 बजे के बाद गश्ती करेंगे. कहीं भी कोई कार्यक्रम की जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. रात 10 बजे के बाद कोई युवा सड़क पर जश्न नहीं मनाएंगे. जश्न मनाते पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.
अपर पुलिस आयुक्त अपराध और मुख्यालय सुभाष दुबे ने काशी की जनता से अपील की है इस बार नए साल का जश्न परिवार के साथ मनाएं. काशी की जनता सड़क पर रात में नहीं निकले और ना ही तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाएं. आस-पड़ोस के लोगों को कोई परेशाना नहीं हो, इसका ख्याल जरूर रखें.
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