केंद्रीय गृहमंत्रालय ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधि की इजाजत दी जाएगी. गाइडलाइन का पालन करवाना स्थानीय पुलिस प्रशासन और म्युनिसिपल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी.
Posted By- Suraj Thakur