JSSC CGL: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित CGL 2023 परीक्षा के मामले में याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है. हाईकोर्ट ने आयोग को इस परीक्षा के परिणाम प्रकाशित करने पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया है. यह फैसला याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया. याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा प्रक्रिया और उससे संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट में अपील की थी. उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं और कथित गड़बड़ियों की ओर ध्यान आकर्षित किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए, हाईकोर्ट ने परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. हालांकि, झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश के बावजूद, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (दस्तावेज सत्यापन) की प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है. कोर्ट ने यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य परीक्षार्थियों के अधिकारों का उचित संरक्षण किया जाए, और साथ ही, चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे.
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