झारखंड : बढ़ेगा महंगाई भत्ता, शिक्षक स्थानांतरण के नियम बदले
झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है. बुधवार को हुई बैठक में 17 एजेंडों पर सहमति बनी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण पर सहमति बन गयी है.
झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है. बुधवार को हुई बैठक में 17 एजेंडों पर सहमति बनी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण पर सहमति बन गयी है.
बैठक में शिक्षक स्थानांतरण संशोधित नियमावली 2019 को मंजूरी दी गयी. शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया था. वहीं राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने पर भी निर्णय हुआ है. कर्मियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाया गया है.
इस तरह अब राज्यकर्मियों को 31 की जगह 34 प्रतिशत डीए मिलेगा. बढ़े हुए डीए का लाभ सेवानिवृतकर्मियों को भी मिलेगा. उन्हें जनवरी 2022 के प्रभाव से बढ़ा हुआ डीए देने पर सहमति बनी है. बैठक में शराब दुकानों को अप्रैल 2022 तक एक्सटेंशन देने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है.
राज्य में शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण होगा. इसके तहत शिक्षक अपने गृह जिला में जाकर नौकरी कर सकेंगे. शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन कर दिया गया है. शिक्षकों का चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर होगा. अंतर जिला स्थानांतरण के लिए शिक्षक को तीन साल की सेवा पूरी करनी होगी.
प्रथम चरण में महिला, दिव्यांग, गंभीर रोग से ग्रस्त एवं पति-पत्नी का स्थानांतरण किया जायेगा. पति-पत्नी में से कोई अगर एक शिक्षक हैं व अन्य विभाग में कार्यरत हैं, तो भी स्थानांतरण का अवसर दिया जायेगा. वहीं केंद्र सरकार की नौकरी में होने पर स्थानांतरण का अवसर मिलेगा.
विवाहित महिला को ससुराल में पोस्टिंग का अवसर
महिला शिक्षक के अविवाहित होने की स्थिति में शादी के बाद उन्हें अपने ससुराल के जिला के अनुरूप अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर देने की बात कही गयी है. राज्य में शिक्षक संगठन काफी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे.
ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया
शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है. स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जिला को अलग-अलग जोन में बांटा गया है. शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन जमा करेंगे.