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JTET के लिए भी झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करना जरूरी, बदली नियमावली

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) नियमावली को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी. कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में कुल 63 प्रस्ताव पर सहमति बनी.

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) नियमावली को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी. कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में कुल 63 प्रस्ताव पर सहमति बनी. नयी जेटेट नियमावली के अनुसार, अब परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इससे छूट दी गयी है. परीक्षा जैक द्वारा ली जायेगी.

नियमावली में किये गये बदलाव के अनुरूप अब प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन होगी. पूर्व में प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि सात वर्ष ही थी. संशोधित नियमावली के अनुसार, एसटी-एससी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अब 50 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा. अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का पास मार्क्स पूर्व की भांति रहेगा.

शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में उर्दू शिक्षकों के लिए अंग्रेजी 30 और उर्दू के लिए 20 अंक की परीक्षा निर्धारित की गयी थी. लेकिन अब अंक में बदलाव किया गया है. उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषा की परीक्षा अब 25 -25 अंकों की होगी. विज्ञान के विभिन्न विषयों के अंक निर्धारण में भी एकरूपता लायी गयी है.

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