वाशिंगटन : सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति दिये जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छह मुसलिम देशों के यात्रियों और शरणार्थियों पर लगाया गया अस्थायी यात्रा प्रतिबंध प्रभावी हो गया.
यात्रा प्रतिबंध में फिलहाल पाकिस्तान सहित किसी नये देश को शामिल करने के मूड में नहीं है ट्रंप सरकार
सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार समूहों के बीच पांच माह तक चली कानूनी लड़ाई के बाद शीर्ष अदालत ने इस अस्थायी प्रतिबंध को मंजूरी दे दी. ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार देर रात एक बयान जारी कर कहा कि आतंकवादियों को अमेरिका में घुसने से रोकने के लिए यह प्रतिबंध जरूरी है. वहीं, अाप्रवासी समर्थकों का आरोप है कि यह अवैध रूप से केवल मुसलिमों को अलग रखने के लिए है.
सिर्फ़ क़रीबी रिश्तेदार ही आ सकते हैं अमेरिका, ट्रंप सरकार के नये नियम
उल्लेखनीय है कि ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन पर 90 दिनों का यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसमें ‘करीबी पारिवारिक संबंधों’ वाले लोगों को अमेरिका में प्रवेश की छूट दी गयी है. इसमें दादा-दादी, नाती-पोता, चाचा-चाची, मामा-मामी, मौसा-मौसी आदि संबंधियों को बाहर रखा गया है.