इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटा दिये गये नवाज शरीफ और उनके बच्चों को भ्रष्टाचार निरोधी एक अदालत ने आज समन भेज भ्रष्टाचार के दो और मामलों में 19 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने पिछले हफ्ते शरीफ, उनके परिजनों और वित्त मंत्री इसहाक डार के खिलाफ चार मामले दर्ज किए थे. इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत (अकाउंटेबिलिटी कोर्ट) ने आज शरीफ और उनके बच्चों मरियम, हुसैन तथा हसन और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मुहम्मद सफदर को अजीजिया स्टील मील, हिल मेटल और एवनफील्ड संपत्ति मामलों में 19 सितंबर को पेश होने को कहा है.
इसी अदालत ने एक दिन पहले शरीफ, उनके बेटों और बेटी को ब्रिटेन की फ्लैगशिप इनवेंस्टमेंट कंपनी से संबंधित भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में 19 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया था.
ये मामले पनामा पेपर मामले में सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के फैसले पर आधारित हैं. अदालत ने 67 वर्षीय शरीफ को पद के लिए अयोग्य करार दिया था और उनके तथा उनके परिवार के खिलाफ मामले दर्ज करने का आदेश दिया था.
इस बीच सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की वृहद पीठ ने शरीफ तथा अन्य द्वारा फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई कल ही शुरु की है.
शरीफ और उनके परिजनों के पेश होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि पुनर्विचार याचिकाओं पर शीर्ष अदालत का फैसला आने से पहले वह एनएबी अदालतों में पेश नहीं होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधी निगरानी संस्था से कहा था कि वह आठ सितंबर तक शरीफ, उनके बेटों, बेटी, दामाद और डार के खिलाफ मामले दर्ज करे.