इस्लामाबाद : पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अवमानना के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ (पीटीआइ) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. आयोग ने इमरान खान को 25 सितंबर को आयोग के दफ्तर में उपस्थित होने को कहा है. आयोग ने पीटीआइ के बागी नेता एवं पार्टी के संस्थापकों में से एक अकबर एस बाबर की याचिका पर अदालत की अवमानना पर सुनावाई करते हुए यह आदेश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील ने बाबर अवान ने कहा कि इमरानखान देश से बाहर थे और गुरुवारको ही स्वदेश लौटे हैं. इमरान आयोग के आदेशों का सम्मान करते हैं और जब भी कहा जायेगा वह उपस्थित होंगे.
इस पर बाबर के अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि इमरानखान ने आयोग के आदेश का उल्लंघन किया है. अगर आयोग के प्रति खान की सम्मान की भावना होती तो वह गुरुवार को उपस्थित होतेेे. उन्होंने आयोग से नियमित कार्यवाही आगे बढ़ाने का आग्रह किया. आयोग ने अवमानना मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए खान के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए इमरान खान को 25 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया.
आयोग ने पिछली नोटिस का जवाब नहीं देने पर खान को गत माह दूसरी बार कारण बताओ नोटिस जारी किया था. पीटीआइ अध्यक्ष इमरान खान ने शुरू में चुनाव आयोग के अवमानना नोटिस भेजे जाने को चुनौती दी थी जिसके बाद आयोग ने 10 अगस्त को साफ किया था कि इस तरह की नोटिस भेजने का उसके पास कानूनी अधिकार है.