सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ को झटका-पीएमएल-एन के प्रमुख के रूप में अयोग्य करार

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को झटका देते हुए बुधवार को व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी का प्रमुख नहीं रह सकता. इस आदेश के चलते शरीफ अब सत्तारूढ़ पार्टी पीएमएल-एन के प्रमुख नहीं रहेंगे. शरीफ (68) […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 21, 2018 10:16 PM

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को झटका देते हुए बुधवार को व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी का प्रमुख नहीं रह सकता. इस आदेश के चलते शरीफ अब सत्तारूढ़ पार्टी पीएमएल-एन के प्रमुख नहीं रहेंगे.

शरीफ (68) को पिछले साल पनामा पेपर मामले में शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था. इस कारण उन्हें प्रधानमंत्री पद गंवाना पड़ा था. डॉन ने खबर दी कि प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षतावाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि किसी पार्टी प्रमुख के लिए यह आवश्यक है कि वह अनुच्छेद 62 और 63 के तहत संबंधित जरूरतों को पूरा करे. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, आवामी मुस्लिम लीग, पीपीपी और अन्य ने चुनाव कानून 2017 के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. पिछले साल पारित किये गये चुनाव कानून 2017 के चलते शरीफ के लिए सार्वजनिक पद से अयोग्यता के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) का प्रमुख बने रहने का मार्ग प्रशस्त हो गया था.

शीर्ष अदालत ने मामले में जनवरी 2018 से सुनवाई शुरू की. न्यायाधीश निसार ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि जो व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, उसे नेशनल असेंबली या सीनेट के लिए किसी को नामित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज पर दस्तखत करने का अधिकार नहीं है.

Next Article

Exit mobile version