बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया को भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत

ढाका : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया को सोमवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में देश की एक अदालत ने चार महीने की जमानत दे दी. एक महीने पहले उन्हें पांच वर्ष जेल की सजा सुनायी गयी थी. खालिदा (72) को सैन्य शासक से नेता बने उनके दिवंगत पति जियाउर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 12, 2018 5:59 PM

ढाका : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया को सोमवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में देश की एक अदालत ने चार महीने की जमानत दे दी. एक महीने पहले उन्हें पांच वर्ष जेल की सजा सुनायी गयी थी.

खालिदा (72) को सैन्य शासक से नेता बने उनके दिवंगत पति जियाउर रहमान के नाम पर ‘जिया आर्फनेज ट्रस्ट’ के लिए विदेशी चंदे में करीब ढाई लाख डॉलर के गबन के मामले में आठ फरवरी को पांच साल के कारावास की सजा हुई थी. ढाका में उच्च न्यायालय ने उन्हें चार महीने की अंतरिम जमानत दे दी. अदालत के एक अधिकारी ने बताया, ‘पीठ ने उन्हें चार महीने की जमानत दे दी और साथ ही आदेश दिया कि दोषी ठहराये जाने और जेल की सजा के खिलाफ उनकी अपील पर अधिकारी दलीलें तैयार करें.’ न्यायमूर्ति एम इनायेतुर रहीम तथा न्यायमूर्ति शाहिदुल करीम की पीठ ने रविवार को निचली अदालत से मामले से जुड़े दस्तावेज मिलने के बाद फैसला सुनाया.

बहरहाल, पीठ ने जिया पर लगे 2.10 करोड़ टका के जुर्माने पर रोक लगा दी. बीएनपी ने दावा किया है कि मामले राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं ताकि पार्टी प्रमुख को राष्ट्रीय चुनावों से दूर रखा जा सके. कानून मंत्री अनिशुल हक ने संवाददाताओं से कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से साबित हो गया कि मामले में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था. दशकों से प्रधानमंत्री शेख हसीना की विरोधी रहीं खालिदा पर दर्जनों भ्रष्टाचार के मामलों में से यह एक मामला है. उनके खिलाफ आरोपों के कारण उन्होंने 2014 के चुनावों का बहिष्कार किया था जिससे उस समय व्यापक प्रदर्शन हुए थे.

Next Article

Exit mobile version