राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने दिया झटका

वाशिंगटन : अमेरिकी संघीय अदालत ने आदेश दियाहै कि अमेरिकाके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर अपने फॉलोवर्स को ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ‘फर्स्ट अमेंडमेंट’ का उल्लंघन होता है. न्यूयॉर्क सदर्न डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज नाओमी रीस बुचवाल्ड ने ट्विटर पर ट्रंप के सात फॉलोवर्स के समूह की याचिका पर यह फैसला सुनाया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 24, 2018 11:12 AM

वाशिंगटन : अमेरिकी संघीय अदालत ने आदेश दियाहै कि अमेरिकाके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर अपने फॉलोवर्स को ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ‘फर्स्ट अमेंडमेंट’ का उल्लंघन होता है. न्यूयॉर्क सदर्न डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज नाओमी रीस बुचवाल्ड ने ट्विटर पर ट्रंप के सात फॉलोवर्स के समूह की याचिका पर यह फैसला सुनाया है. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर अपने संदेश देखने से उन्हें रोक दिया है और यह गैरकानूनी है.

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अदालत से इस बात पर विचार करने को कहा गया था कि ‘फर्स्ट अमेंडमेंट’ के दायरे में आने वाले सरकारी अधिकारी क्या ट्विटर अकाउंट पर किसी व्यक्ति को उसके राजनीतिक विचारों के आधार पर ‘ब्लॉक’ कर सकता है, और सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति यदि अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो क्या यह विश्लेषण बदल जाता है.

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बुचवाल्ड ने 75 पन्नों के अपने फैसले में कहा, ‘दोनों सवालों का जवाब ‘नहीं’ है.’ हालांकि, अमेरिकी न्याय विभाग ने अदालत के फैसले से असहमति जतायी. विभाग के प्रवक्ता केरी कुपेक ने कहा, ‘हम अदालत को पूरा सम्मान देते हुए कहना चाहते हैं कि उसके फैसले से हम सहमत नहीं हैं और अपने अगले कदमों पर विचार कर रहे हैं.’

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