लाहौर : पाकिस्तान में बलात्कार की शिकार एक बालिका के पिता ने दोषी को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाये जाने के आग्रह को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया है. एक हत्यारे ने बालिका की बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी. दोषी को मौत की सजा सुनायी गयी है.
बालिका के पिता ने लाहौर उच्च न्यायालय में शनिवार को याचिका दायर की और कौसर शहर में लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी 23 वर्षीय इमरान अली को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाये जाने का आग्रह किया. लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने देश के इतिहास में हुई अपनी तरह की पहली सुनवाई में अली को फरवरी में मौत की सजा सुनायी थी. यह सुनवाई बहुत कम अवधि केवल चार दिन में ही पूरी हो गयी थी. दोषी को मौत की सजा के अलावा आजीवन कारावास और सात साल जेल की भी सजा सुनायी गयी थी.
याचिकाकर्ता ने कहा कि आतंकवाद निरोधक अधिनियम 1997 की धारा 22 सरकार को एक दोषी को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाये जाने का अधिकार प्रदान करती है. लाहौर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सजा के खिलाफ दोषी की अपीलों को पहले ही खारिज कर चुके हैं.