काहिरा : मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने इंटरनेट पर शिकंजा कसने के लक्ष्य से एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है जिसके तहत अधिकारी सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों पर नजर रख सकेंगे. इस कानून को देश की संसद ने जुलाई में ही मंजूरी दे दी थी. इसके तहत देश के सुप्रीम काउंसिल फॉर मीडिया रेगुलेशन को यह अधिकार होगा कि वह सोशल मीडिया, वेबसाइट या ब्लॉग पर 5,000 से ज्यादा फॉलोवर्स वाले लोगों पर नजर रख सके.
शनिवार को जारी राजपत्र में कहा गया है कि ‘फर्जी खबरें प्रकाशित या प्रसारित करने या कानून का उल्लंघन करने, हिंसा भड़काने या घृणा फैलाने वाली सूचनाओं का प्रसारण करने वाले लोगों के अकाउंट को निलंबित करने का अधिकार परिषद के पास होगा. नया कानून इंटरनेट पर शिकंजा कसने के उपायों की श्रृंखला में से एक है.
इस कानून पर मानवाधिकार समूहों ने कहा है कि इसका उद्देश्य ऑनलाइन अभिव्यक्ति की आजादी को कम करना है क्योंकि इंटरनेट सीसी के शासन को लेकर सार्वजनिक बहस के लिए उपलब्ध अंतिम मंचों में से एक है.