कोलंबो : मालदीव की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को रविवार को जमानत दे दी. हफ्ताभर पहले ही राष्ट्रपति चुनाव में उनके सौतेले भाई और उनसे अनबन रखनेवाले अब्दुल्ला यामीन हार गये थे.
गयूम (80) और उनके पुत्र निर्वाचित प्रतिनिधि फेरिस मौमून को उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया. उन्होंने विवादास्पद तरीके से दोषी ठहराये जाने के विरुद्ध नयी अर्जी लगायी थी. गयूम का सबसे लंबे समय तक मालदीव पर शासन रहा था. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने गयूम की पार्टी के नेताओं समेत सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की अपील की थी.
गौरतलब है कि जून महीने में मालदीव की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति गयूम को पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करने पर 19 महीने जेल की सजा सुनायी थी. उन पर सरकार का तख्तापलट करने की साजिश रचने का आरोप था. अब्दुल्ला यामीन के शासनकाल में जेल की सजा पानेवाले गयूम दूसरे पूर्व राष्ट्रपति थे. उन्होंने वर्ष 1978 से 2008 तक हिंद महासागर के इस द्वीपीय देश पर शासन किया था. अपना मोबाइल फोन जांच अधिकारियों को नहीं सौंपने पर एक अदालत ने उन्हें एक साल, सात महीने और छह दिन जेल की सजा सुनायी थी. गयूम के साथ गिरफ्तार किये गये देश के प्रधान न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद को भी उसी अपराध के लिए समान सजा दी गयी थी. निचली अदालत के फैसले को कथित तौर पर प्रभावित करने के लिए सईद को पूर्व में इसी तरह की जेल की सजा सुनायी गयी थी.