इमरान खान को अयोग्य ठहराने की मांगवाली याचिका खारिज

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान को संपत्ति के बारे में तथा अपने स्वामित्ववाली विदेशी कंपनियों की जानकारी नहीं देने के लिए अयोग्य ठहराने की मांगवाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की पुनर्विचार याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी. जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार की अगुवाईवाली पीठ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 18, 2018 6:43 PM

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान को संपत्ति के बारे में तथा अपने स्वामित्ववाली विदेशी कंपनियों की जानकारी नहीं देने के लिए अयोग्य ठहराने की मांगवाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की पुनर्विचार याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी.

जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार की अगुवाईवाली पीठ ने पीएमएल-एन नेता हनीफ अब्बासी की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई कानूनी बिंदू नहीं उठाया गया है. सुनवाई के दौरान अब्बासी के वकील ने कहा, इमरान ने कई हिस्सों में दस्तावेज पेश किये जिनका सत्यापन नहीं हुआ और ये स्वीकार्य नहीं हैं. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, न्यायालय यह तय करता है कि वह सौंपे गये दस्तावेजों से संतुष्ट है अथवा नहीं और हम उन दस्तावेजों से संतुष्ट हैं जो हमें पेश किये गये हैं.

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