गौतम गंभीर मामले में कोर्ट ने 13 मई तक आदेश सुरक्षित रखा
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने गौतम गंभीर के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग का रिकार्ड मंगाने के लिये आप नेता आतिशी मार्लिना की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए आदेश 13 मई के लिये सुरक्षित कर लिया. आतिशी ने राज्य चुनाव आयोग में आरोप लगाया है कि उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार […]
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने गौतम गंभीर के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग का रिकार्ड मंगाने के लिये आप नेता आतिशी मार्लिना की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए आदेश 13 मई के लिये सुरक्षित कर लिया.
आतिशी ने राज्य चुनाव आयोग में आरोप लगाया है कि उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर का नाम दो निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विप्लव डबास ने आतिशी की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि इस पर 13 मई को आदेश दिया जायेगा.
आतिशी पूर्वी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार है. अदालत ने इससे पहले आतिशी से यह साबित करने के लिये कहा था कि वह किस हैसियत से उन्होंने यह याचिका दायर की है.
अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि गंभीर ने जानबूझकर और गैरकानूनी तरीके से करोल बाग और राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया है.