ढाका : भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल की जेल की सजा काट रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख खालिदा जिया को मंगलवार को उस वक्त अस्थायी राहत मिली जब एक हाईकोर्ट ने मानहानि के दो मामलों में उन्हें छह महीने की जमानत दे दी. हालांकि, तीन बार प्रधानमंत्री रह चुकीं जिया (73) को जेल से रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह दो अन्य मामलों में दोषी ठहराई जा चुकी हैं.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद अब्दुल हबीब और न्यायमूर्ति अहमद सोहेल की पीठ ने जिया की अर्जियों पर सुनवाई करने के बाद मंगलवार को मानहानि के दो अलग-अलग मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री को जमानत दे दी. साल 2014 और 2016 में मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में जिया के खिलाफ दो मामले दायर किये गये थे. उन पर बंगबंधु शेख मुजीब-उर-रहमान के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने के मामले में भी केस दर्ज किया गया था. सत्तारूढ़ अवामी लीग के मुखौटा संगठन बांग्लादेश जननेत्री परिषद के अध्यक्ष एबी सिद्दीकी ने ये मामले दर्ज कराये थे.