कुलभूषण जाधव केसः इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को लताड़ा, बताया- वियना संधि का किया उल्लंघन
हेगः पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त मिली है. इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट (आईसीजे) के प्रमुख जज ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा है कि इस मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि के नियमों की अनदेखी की है. आईसीजे ने कहा कि इस गिरफ्तारी की सूचना […]
हेगः पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त मिली है. इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट (आईसीजे) के प्रमुख जज ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा है कि इस मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि के नियमों की अनदेखी की है. आईसीजे ने कहा कि इस गिरफ्तारी की सूचना भारतीय दूतावास को भी नहीं दी गई थी.
International Court of Justice (ICJ) President Judge Abdulqawi Yusuf at UNGA y'day:In its judgment(in Jadhav case), Court found that Pakistan had violated its obligations under Article 36 of the Vienna Convention and that appropriate remedies were due in this case. (file pic:UN) pic.twitter.com/L4muKPKfxh
— ANI (@ANI) October 31, 2019
यहां तक कि भारत के कई बार अपील के बाद भी कुलभूषण जाधव को काउंसुलर एक्सेस नहीं दिया गया.आईसीजे के अध्यक्ष जज अब्दुलाक़ावी यूसुफ़ ने यूएन जनरल असेंबली को बताया कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया. पूरे मामले में आवश्यक कार्यवाही भी नहीं की गई.
बता दें कि 17 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए आईसीजे ने पाकिस्तानी अदालत के कुलभूषण को फांसी की सजा दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी थी. इसके साथ-साथ उसे जाधव तक भारत को कंसुलर ऐक्सेस देने का आदेश दिया था.