सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में खनन निरीक्षक ने दर्ज कराया था मामला
केस डायरी मिलने के बाद अदालत ने गिरफ्तारी से रोक हटायी
घाटशिला : बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी समीर महंती की गिरफ्तारी से न्यायालय ने रोक हटा दी है. दरअसल, 6 नवंबर 2019 को न्यायालय ने केस डायरी कोर्ट में जमा नहीं होने के कारण समीर महंती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और 21 नवंबर तक मामले में सुनवायी की तिथि निर्धारित की थी. पुलिस ने 20 नवंबर को अदालत में केस डायरी प्रस्तुत कर दी. इस कारण कोर्ट ने समीर महंती की गिरफ्तारी पर लगी नो कोर्सिव हटा ली है.
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झारखंड चुनाव : बहरागोड़ा के झामुमो प्रत्याशी हो सकते हैं गिरफ्तार, जानें क्या है मामला
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मालूम हो कि खनन निरीक्षक राहुल कुमार से समीर महंती और उनके समर्थकों की बालू लदे ट्रैक्टर पकड़ने के दौरान नोंक-झोंक हुई थी. इस मामले में खनन निरीक्षक ने चाकुलिया थाने में समीर महंती और उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. समीर महंती ने कहा कि गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है, जो विरोधियों की साजिश है.
ये है मामला
खनन निरीक्षक राहुल कुमार ने चाकुलिया में छापामारी अभियान चलाये जाने के दौरान लोधाशोली के पास बालू लदे ट्रैक्टर पकड़ा था. ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए समीर महंती अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे. इस दौरान खनन निरीक्षक से उनकी नोंक-झोंक हुई थी. झामुमो प्रत्याशी समीर महंती के खिलाफ चाकुलिया थाना में कांड संख्या 28/19 के तहत सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया था. खनन निरीक्षक राहुल कुमार के बयान पर थाना प्रभारी त्रिभुवन राम ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी.
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