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पाकिस्तानी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ फैसला टाला

लाहौर : पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकवाद के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के दो मामलों में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ अपने फैसले को शनिवार को टाल दिया. अदालत ने सईद के अनुरोध पर ऐसा किया और मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी. आतंकवाद रोधी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 8, 2020 4:36 PM

लाहौर : पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकवाद के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के दो मामलों में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ अपने फैसले को शनिवार को टाल दिया. अदालत ने सईद के अनुरोध पर ऐसा किया और मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी.

आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) लाहौर के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के दो मामलों में जमात-उद-दावा के प्रमुख के खिलाफ फैसले को पिछले हफ्ते शनिवार के लिए सुरक्षित रख लिया था. शनिवार को सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि एटीसी न्यायाधीश ने हाफिज सईद के आवेदन पर गौर किया, जिसमें उसने अपने खिलाफ आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के सभी मामलों को मिलाने और मुकदमा पूरा होने के बाद फैसला सुनाने की अपील की थी.

अधिकारी ने बताया कि उप अभियोजक ने सईद की याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि उसके खिलाफ दो मामलों में मुकदमा पहले ही पूरा हो चुका है और अदालत कानून के तहत फैसला सुना सकती है. हालांकि, अदालत ने सईद की याचिका पर जिरह के लिए अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों दोनों को नोटिस जारी कर सुनवाई 11 फरवरी तक टाल दी. सईद को कड़ी सुरक्षा के बीच एटीसी के समक्ष पेश किया गया.

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