दो गायें रखने के लिए भी अब लेना होगा लाइसेंस

24 नवंबर के बाद नहीं दिखे बिना लाइसेंसी खटाल : हाइकोर्ट पटना : राजधानी में 24 नवंबर के बाद बिना लाइसेंस के खटाल नहीं रह पायेंगे. पटना हाइकोर्ट ने नगर निगम को हर हाल में ऐसे खटालों को शहर से हटाने का निर्देश दिया है. निजी उपयोग के लिए दो गाय रखनेवालों को भी नगर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 14, 2014 6:24 AM
24 नवंबर के बाद नहीं दिखे बिना लाइसेंसी खटाल : हाइकोर्ट
पटना : राजधानी में 24 नवंबर के बाद बिना लाइसेंस के खटाल नहीं रह पायेंगे. पटना हाइकोर्ट ने नगर निगम को हर हाल में ऐसे खटालों को शहर से हटाने का निर्देश दिया है. निजी उपयोग के लिए दो गाय रखनेवालों को भी नगर निगम से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति और लाइसेंस के खटाल या गाय रखनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. कोर्ट ने इसके लिए 24 नवंबर की तिथि तय की है.
न्यायाधीश वीएन सिन्हा और पीके झा के खंडपीठ ने सोमवार को यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने जब कोर्ट से पूछा कि क्या दो गायों को रखने पर भी मनाही है, खंडपीठ ने कहा-हम ऐसा नहीं कह रहे हैं. लेकिन, दो गायें रखने के लिए भी निगम से अनुमति लेनी होगी.
कोर्ट ने यह भी कहा कि कई मामलों में निजी जमीनों पर जबरन खटाल खोलने का मामला सामने आया है. नगर निगम को ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया. इसके पहले भी कोर्ट कई बार राजधानी से खटाल हटाने को कहा है.

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