मतदाता नहीं बने हैं, तो फॉर्म छह जमा करें
रांची : लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता (मतदाता) अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है. मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है. संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम रहना जरूरी है. नाम नहीं रहने पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर झारखंड अथवा भारत निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म-छह (नाम जोड़ने के लिए) डाउनलोड कर अथवा […]
रांची : लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता (मतदाता) अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है. मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है. संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम रहना जरूरी है. नाम नहीं रहने पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर झारखंड अथवा भारत निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म-छह (नाम जोड़ने के लिए) डाउनलोड कर अथवा जिला व अनुमंडल चुनाव कार्यालय से फार्म प्राप्त किया जा सकता है.
भरे हुए फॉर्म के साथ दो रंगीन फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ (आधार, पासपोर्ट, बैंक पासबुक या अन्य) भी देना होगा. फॉर्म संबंधित मतदान केंद्र पर, बीएलओ या अनुमंडलीय निर्वाचन शाखा/ जिला निर्वाचन शाखा में भी जमा किया जा सकता है. नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने फैसिलिटेटर की भी सुविधा उपलब्ध करायी है. वोटर कार्ड देने पर फैसिलिटेटर को 50 रुपये (प्रति कार्ड) देने पड़ेंगे.