वीवी पैट मशीन से जानें अपना वोट

रांची : भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान वोट देने के बाद संबंधित पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिला या दूसरे के खाते में चला गया, इसे जानने का अधिकार प्रदान किया है. आयोग के निर्देश पर राज्य के सात विधानसभा क्षेत्रों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया है. इसके लिए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 9, 2014 7:20 AM
रांची : भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान वोट देने के बाद संबंधित पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिला या दूसरे के खाते में चला गया, इसे जानने का अधिकार प्रदान किया है. आयोग के निर्देश पर राज्य के सात विधानसभा क्षेत्रों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया है. इसके लिए वीवी पैट नामक मशीन इवीएम के साथ जोड़ा जायेगा.
एसडीओ अमित कुमार का कहना है कि मतदाता की आपत्ति करने पर पीठासीन पदाधिकारी मौके पर इसका प्रिंट आउट लेकर दिखा सकेंगे. यदि आपत्ति गलत पायी गयी, तो उस मतदाता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया गया है. आयोग ने प्रत्याशी या पार्टी पसंद नहीं है, तो नोटा का भी प्रावधान कर रखा है. मतदाताओं को इस अधिकार का उपयोग सोच-समझ कर करना चाहिए. इसके अलावा मतदाताओं को मतदान के दिन अपना वोट हरहाल में देना चाहिए.

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