मतदान के समय इवीएम में हमने जिस प्रत्याशी या पार्टी को वोट दिया, उसके खाते में गया है या नहीं, अब जानना आसान हो गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता को यह जानने का अधिकार प्रदान किया है, लेकिन शर्ते भी जुड़ी हुई है. रांची, हटिया व कांके विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर इवीएम के साथ यह व्यवस्था की जायेगी. आयोग के निर्देश पर राज्य के सात विधानसभा क्षेत्रों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया है.
इसके लिए वीवी पैट नामक मशीन इवीएम के साथ जोड़ी जायेगी. अधिकारी का कहना है कि मतदाता की आपत्ति करने पर ही पीठासीन पदाधिकारी मौके पर इसका प्रिंट आउट लेकर दिखा सकेंगे. यदि आपत्ति गलत पायी गयी, तो उस मतदाता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई (सजा) या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है. मतदाताओं को इस अधिकार का उपयोग सोच-समझ कर करना चाहिए. आयोग ने प्रत्याशी या पार्टी पसंद नहीं है, तो नोटा का भी प्रावधान कर रखा है. इसके अलावा मतदाताओं को मतदान के दिन अपना वोट हर हाल में देना चाहिए.