घर-घर पहुंचायी जायेगी मतदाता परची

रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता पहचान पत्र नहीं रहने के बावजूद अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर मतदाता वोट दे सकते हैं. यह तभी संभव है, जब आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज रहेगा. संबंधित क्षेत्र के मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम खोज कर संतुष्ट हो जायें. कहीं ऐसा न हो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 15, 2014 7:39 AM
रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता पहचान पत्र नहीं रहने के बावजूद अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर मतदाता वोट दे सकते हैं. यह तभी संभव है, जब आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज रहेगा. संबंधित क्षेत्र के मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम खोज कर संतुष्ट हो जायें.
कहीं ऐसा न हो कि मतदान के दिन सीधे बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट में नाम खोजें और उसमें नाम नहीं मिले. मतदाता परची जिला प्रशासन द्वारा घर-घर पहुंचाया जायेगा. इस बाबत चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके अलावा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट से वोटर लिस्ट व फोटोयुक्त मतदाता परची डाउनलोड भी की जा सकती है. मतदान के दिन बूथ पर मतदाता परची के साथ जाने पर वोट देने में सुविधा होगी.

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