Loading election data...

कुल्टी थाना पुलिस के हाथ लगा कुख्यात अधिकारी

कुल्टी : कुल्टी थाना अंतर्गत सांकतोड़िया फांड़ी पुलिस को हथियारों के सप्लायर के रूप में धनबाद जिले का कुख्यात अपराधी हाथ लगा है. कुल्टी पुलिस ने आनंद वर्धन व विनोद कुमार झा को दस दिनों के रिमांड पर ले रखा है. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (वेस्ट) सुब्रतो गांगुली ने कहा कि पक ड़ेजाने के बाद इन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:30 PM

कुल्टी : कुल्टी थाना अंतर्गत सांकतोड़िया फांड़ी पुलिस को हथियारों के सप्लायर के रूप में धनबाद जिले का कुख्यात अपराधी हाथ लगा है. कुल्टी पुलिस ने आनंद वर्धन व विनोद कुमार झा को दस दिनों के रिमांड पर ले रखा है. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (वेस्ट) सुब्रतो गांगुली ने कहा कि पक ड़ेजाने के बाद इन अपराधियों ने अपने फर्जी नाम बताये थे. लेकिन धनबाद जिला पुलिस की शिनाख्त के बाद उसकी पोल खुली. वह क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) का फरार आरोपी है तथा उसके खिलाफ कई मामले लंबित हैं.

श्री गांगुली ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उनके पास के एक नाइन एमएम पिस्टल, तीन पाइपगन व 35 कारतूस बरामद किये गये. पूछताछ में उन्होंने अपना नाम फर्जी बताया. आनंद वर्धन ने अपना नाम अमरेश तिवारी उर्फ रमेश तिवारी तथा मुज्जफरपुर (बिहार) का निवासी बताया. उनके पास से झारखंड नंबर को मोटरसाइकिल बरामद की गयी. पूछताछ में उन्होंने कहा कि उन्होंने मुज्जफरपुर से हथियार खरीदे हैं तथा पुरुलिया जिले के काशीपुर में हथियार सप्लाई करने जा रहे थे.

सूचना मिलने के बाद चिरकुं ड़ा थाना प्रभारी सुधीर साहु वहां पहुंचे और उनकी पहचान की. दोनों सीमावर्त्ती शहर चिरकुं ड़ा थाना के तालडांगा हाउसिंग कॉलोनी के निवासी है. इसके बाद उसने अपना सही परिचय दिया. उन्होंने कहा कि दस दिनों की रिमांड पर दोनों को लिया गया है. शीघ्र ही उनसे पूछताछ होगी. सूत्रों ने बताया कि शिक्षक पुत्र आनंद के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है. 13 सितम्बर, 1990 को आनंद उर्फ मिंटू कश्यप ने बम विस्फोट किया था. उसके खिलाफ चिरकुंडा थाने में कांड संख्या 233/ 1990 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3,4,5 के तहत दर्ज की गयी थी. इसके बाद 11 मई,2002 को उसने तालडांगा हाउसिंग कॉलोनी में फायरिंग कर जान लेने की कोशिश की थी.

इस संबंध में भादवि की धारा 307 व आर्म्स एक्ट 27 के तहत कांड संख्या 69/2002 दर्ज की गयी थी. उसकी कॉलोनी के निवासी गणोश प्रसाद सिंह ने 16 अगस्त,10 को रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज करायी. भादवि की धारा 386,387,34 के तहत कांड संख्या 182/10 दर्ज की गयी. फिर पहले अक्टूबर, 11 को पार्षद नीलू सिन्हा ने उसके खिलाफ मारपीट करने व रंगदारी मांगने की प्राथमिक ी दर्ज करायी. चिरकुंडा थाने में भादवि की धारा 384, 341, 506,34 के तहत कांड संथ्या 203/ 11 दर्ज की गयी. इसके बाद भी पार्षद नीलू सिन्हा के खिलाफ उसका हमला जारी रहा. 8 दिसम्बर, 11 को जानलेवा हमले व बलात्कार की कोशिश की प्राथमिकी थाने में भादवि की धारा 376, 511, 307, 341,323, 34 के तहत कांड संख्या 257/11 दर्ज की गयी.

इसमें विनोद झा भी सह अभियुक्त बना. इसके पहले दो अक्टूबर,11 को विभाष मित्र ने उसके खिलाफ चिरकुंडा थाने में भादवि की धारा 341, 323, 379, 504, 506, 34 के तहत कांड संख्या 204/11 दर्ज करायी गयी. उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुये धनबाद जिला प्रशासन ने उसके खिलाफ अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) की कार्रवाई शुरू की.

इसके खिलाफ इन्होंने रांची हाईकोर्ट में अपील की. नौ महीने तक सुनवाई चलने के बाद हाई कोर्ट ने उसकी याचिका रद्द कर दी औ र कोर्ट में समर्पण करने को कहा. उसके बाद से ही वह फरार चल रहा था. सूत्रों ने बताया कि दोनों को शीघ्र ही धनबाद लाया जायेगा तथा सीसीए के तहत उसे एक वर्ष तक जेल में रखा जायेगा.

Next Article

Exit mobile version