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कर्नाटक के बार में काम करेंगी महिलाएं, ड्रेस कोड तय

बेंगलुरु : कर्नाटक में महिलाएं अब बार में काम कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना होगा. कर्नाटक हाइ कोर्ट ने ड्रेस कोड की गाइडलाइन को मंजूरी दे दी. राज्य सरकार की ओर से हाइ कोर्ट में पेश किये गये दिशा-निर्देशों के मुताबिक महिला कर्मचारियों के कपड़े सभ्य और शालीन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 11, 2013 12:44 AM

बेंगलुरु : कर्नाटक में महिलाएं अब बार में काम कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना होगा. कर्नाटक हाइ कोर्ट ने ड्रेस कोड की गाइडलाइन को मंजूरी दे दी. राज्य सरकार की ओर से हाइ कोर्ट में पेश किये गये दिशा-निर्देशों के मुताबिक महिला कर्मचारियों के कपड़े सभ्य और शालीन होने चाहिये, जिसमें उनका शरीर न दिखे.

निर्धारित ड्रेस कोड के तहत महिलाएं फुल पैंट और पूरे बांह की शर्ट या टी शर्ट ब्लेजर या बिना ब्लेजर के पहन सकती हैं. पोशाक का मॉडल लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा और महिला कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान तय ड्रेस पहननी होगी. बार मालिकों को महिला कर्मचारी की भर्ती से पहले सक्षम अधिकारियों से इसकी इजाजत लेनी होगी.

बार मालिकों को यह बताना होगा कि उन्हें कितने से कितने साल की महिला कर्मचारियों की जरूरत है. बेंगलूर लेडीज वर्किग बार एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन ने हाइकोर्ट में एक याचिका दायर कर पुलिस को उनके कारोबार में हस्तक्षेप से रोकने और महिला कर्मचारियों को बार में काम करने की इजाजत देने की मांग की थी.

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