अमेरिका जाने पर ही मिलेगा तलाक

नयी दिल्ली :पति से कानूनी विवाद के चलते अमेरिका की अदालत के अधिकार क्षेत्र को लांघकर अपने बच्चे को साथ भारत आयी महिला को अब वापस लौटना होगा. सर्वोच्च अदालत ने विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए पति को पत्नी और बच्चे को वापस ले जाने का इंतजाम करने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 22, 2013 7:07 AM

नयी दिल्ली :पति से कानूनी विवाद के चलते अमेरिका की अदालत के अधिकार क्षेत्र को लांघकर अपने बच्चे को साथ भारत आयी महिला को अब वापस लौटना होगा. सर्वोच्च अदालत ने विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए पति को पत्नी और बच्चे को वापस ले जाने का इंतजाम करने का आदेश दिया है.

जस्टिस एसएस निज्जर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पतिपत्नी, दोनों की ओर से दायर क्रॉस अपील पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखते हुए कुछ अपने निर्देश भी शामिल किये हैं. अलगाव पर उतारू अमेरिका में कार्यरत पति बीजे राव को यूएस कोर्ट में मामले के निबटारे तक पत्नी बांदी और आठ वर्षीय पुत्र के लिए आवास सहित सभी व्यवस्थाएं करनी होंगी.

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