मदुरै:मद्रास उच्च न्यायालय पीठ ने व्यवस्था दी है कि कोई कॉलेज किसी लड़की को सिर्फ इस आधार पर नहीं निकाल सकता क्योंकि उसने अपने पिता की मरजी के बिना शादी की है. न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन ने तिरुचेंदूर स्थित डॉ शिवंतियादितानर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को आदेश दिया कि वह बीटेक प्रथम वर्ष की छात्र सरस्वती को पढ़ाई जारी रखने दे. न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता बालिग है और उसे अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है.
विवाहित लड़की को पुन: प्रवेश की मिले इजाजत : कोर्ट
मदुरै:मद्रास उच्च न्यायालय पीठ ने व्यवस्था दी है कि कोई कॉलेज किसी लड़की को सिर्फ इस आधार पर नहीं निकाल सकता क्योंकि उसने अपने पिता की मरजी के बिना शादी की है. न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन ने तिरुचेंदूर स्थित डॉ शिवंतियादितानर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को आदेश दिया कि वह बीटेक प्रथम वर्ष की छात्र सरस्वती को […]
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