अदालत ने भ्रष्टाचार मामलों में खालिदा जिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट बरकरार रखा

ढाका : बांग्लादेश की एक अदालत ने विपक्षी नेता खालिदा जिया के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को आज बरकरार रखा और 650000 डालर से अधिक के भ्रष्टाचार के दो मामलों की सुनवायी के लिए एक बार फिर पेश नहीं होने पर उन्हें ‘भगोडा’ करार दिया. इन मामलों में जिया को आजीवन कारावास की सजा हो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 4, 2015 6:43 PM

ढाका : बांग्लादेश की एक अदालत ने विपक्षी नेता खालिदा जिया के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को आज बरकरार रखा और 650000 डालर से अधिक के भ्रष्टाचार के दो मामलों की सुनवायी के लिए एक बार फिर पेश नहीं होने पर उन्हें ‘भगोडा’ करार दिया. इन मामलों में जिया को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.

जिया की गैर मौजूदगी में उनके वकीलों ने एक अर्जी दायर की जिसमें मांग की गई थी कि ‘जिया ऑर्फेनेज ट्रस्ट एंड जिया चैरिटेबल ट्रस्ट’ भ्रष्टाचार मामलों में उनके बार-बार अदालत में पेश होने में असफल होने के लिए उनके खिलाफ गत सप्ताह जारी गिरफ्तारी वारंट को वापस ले लिया जाए.

इस पर तृतीय मेट्रोपालिटन विशेष अदालत न्यायाधीश अबू अहमद जमदार ने कहा, ‘खारिज.’ न्यायाधीश ने कहा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) प्रमुख की गिरफ्तारी पर 25 फरवरी का आदेश प्रभावी रहेगा. न्यायाधीश ने 69 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री को ‘भगोडा’ करार दिया क्योंकि वह लगातार अदालत में पेश नहीं हुईं.

न्यायाधीश ने कहा कि कानून के मुताबिक कोई भी ‘किसी भगोडे आरोपी की ओर से’ याचिका दायर नहीं कर सकता. अदालत ने मामले की अगली सुनवायी की तिथि पांच अप्रैल तय की. अदालत का निर्णय ऐसे समय आया है जब राजधानी ढाका में उस समय तनाव उत्पन्न हो गया जब संदिग्ध विपक्षी कार्यकर्ताओं ने बख्शीबाजार क्षेत्र में तगडी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद एक अस्थायी अदालत परिसर में दो देशी बम विस्फोट किये.

जिया के मुख्य अधिवक्ता खांडेकर महबूब हुसैन ने कल रात कहा, ‘हम कानून का सम्मान करते हैं. यदि उनका (जिया) अदालत जाना जरुरी है तो जाने को तैयार हैं. वह अदालत तभी जाएंगी जब उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी और यह भरोसा दिया जाएगा कि उन्हें अपने कार्यालय आने की इजाजत दी जाएगी.’ पुलिस ने यद्यपि कहा कि उन्हें अदालत के 25 फरवरी के आदेश की प्रति औपचारिक रूप से अभी नहीं मिली है.

इसके साथ ही उन्हें गिरफ्तारी के बारे में उच्च अधिकारियों से निर्देश भी नहीं मिले हैं. अदालत ने गत 25 फरवरी को जिया के ‘भगोडे’ बडे पुत्र एवं बीएनपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारिक रहमान को भ्रष्टाचार के दो मामलों में एक अन्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया था. रहमान फिलहाल लंदन में है. बचाव पक्ष के वकीलों ने आज रहमान की पेशी के लिए समयसीमा बढाने की मांग की लेकिन न्यायाधीश ने अर्जी खारिज कर दी.

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