भारत के विरोध के आगे झुका पाक, जेल से नहीं निकलेगा 26/11 हमले का मास्‍टरमाइंड लखवी

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के जेल अधिकारियों ने आज 2008 के मुंबई हमलों के मुख्य षड्यंत्रकर्ता जकीउर रहमान लखवी को रिहा करने से इनकार कर दिया. अधिकारियों ने कहा कि महज ‘फैक्स से प्राप्त’ अदालत के आदेश के आधार पर लखवी को रिहा नहीं किया जा सकता. रावलपिंडी की अदियाला जेल के एक अधिकारी ने कहा, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 14, 2015 1:37 PM

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के जेल अधिकारियों ने आज 2008 के मुंबई हमलों के मुख्य षड्यंत्रकर्ता जकीउर रहमान लखवी को रिहा करने से इनकार कर दिया. अधिकारियों ने कहा कि महज ‘फैक्स से प्राप्त’ अदालत के आदेश के आधार पर लखवी को रिहा नहीं किया जा सकता. रावलपिंडी की अदियाला जेल के एक अधिकारी ने कहा, ‘हमने लखवी के वकील से कहा कि फैक्स से प्राप्त इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर हम उसे रिहा नहीं कर सकते.’

अधिकारी ने कहा, ‘हमने उनसे (लखवी के वकील से) कहा कि वे अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति लाएं.’ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आज लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लखवी (54) को हिरासत में रखे जाने के आदेश पर रोक लगाते हुए उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था. गौरतलब है कि लखवी की रिहाई की खबर के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज करायी थी. भारत में मौजूद पाकिस्‍तानी उच्‍चायुक्‍त को भी तलब कर उनसे पूछा गया था कि आखिर पाकिस्‍तान कैसे लखवी को रिहा कर सकता है.

लखवी को रिहा करने का आदेश दिए जाने से अति चिंतित भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर कडा विरोध दर्ज कराया और स्पष्ट तौर पर कहा कि यह सुनिश्चित करना इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है कि लखवी जेल से बाहर नहीं आए. कार्यवाहक विदेश सचिव अनिल वाधवा ने बासित को साउथ ब्लॉक तलब किया और अदालती आदेश को लेकर भारत की अप्रसन्नता से उन्हें अवगत कराया.

विदेश सचिव एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश यात्रा पर हैं, ऐसे में वाधवा कार्यवाहक विदेश सचिव की भूमिका निभा रहे हैं. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान में भी भारतीय उच्चायुक्त के जरिए इस मामले को ‘उच्च स्तर पर उठाया गया’ है.

वाधवा के साथ मुलाकात के बाद बासित ने कहा, ‘लखवी को भले ही जमानत मिल गई हो लेकिन सुनवाई जारी रहेगी. हम सभी सुनवाई को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं. न्यायिक प्रक्रिया को अपना काम करने दीजिए.’ इधर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ओर से लखवी को रिहा करने का आदेश दिए जाने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पर्याप्त सबूत होने के बावजूद इस्लामाबाद ने उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया.

अमेरिका ने पाक से कहा, मुंबई हमले के षड्यंत्रकर्ताओं को कानून की पकड में लाएं

अमेरिका ने भी लखवी की रिहाई पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पाकिस्तान से कहा कि वह 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के षड्यंत्रकर्ताओं को कानून की पकड में लाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करे. अमेरिका का यह बयान पाकिस्तान की एक अदालत द्वारा लश्करे तैयबा के कमांडर जकी उर रहमान लखवी को रिहा करने के आदेश के बाद आया है.

विदेश विभाग की प्रवक्ता जेन पास्की ने यहां अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘पाकिस्तान की सरकार ने मुंबई आतंकवादी हमलों के षड्यंत्रकर्ताओं, वित्त पोषण करने वालों और प्रायोजकों को कानून की पकड में लाने में सहयोग देने की प्रतिबद्धता जतायी थी. हम पाकिस्तान से अनुरोध करते हैं कि वह अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करे.’

उन्होंने कहा, ‘हम उन खबरों पर निगाह रख रहे हैं जिनके अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने मुंबई हमले के कथित मुख्य षड्यंत्रकर्ता के हिरासत आदेश को निलंबित कर दिया.’ पास्की ने कहा कि वह अभी जेल में ही है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लडाई में एक महत्वपूर्ण भागीदार है.

हमने निश्चित तौर पर खबरें (लखवी को अदालत से जमानत मिलने की) देखी हैं लेकिन हम वर्तमान में चल रही कानूनी कार्यवाही के नतीजे के बारे में अटकलें नहीं लगा सकते. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आज लखवी के हिरासत आदेश को निलंबित कर दिया और उसे फौरन रिहा करने का आदेश दिया. भारत ने इस अदालती आदेश पर अप्रसन्नता जतायी है.

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